छत्तीसगढ़ मेंमहाविद्यालयों में प्रवेश लेनेवाले प्रत्येक विद्यार्थी को महविद्यालय के नियमोंका अक्षरशः पालन करना होगा | इनकापालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही काभागीदारीहोगा |
सामान्यनियम :
§ विद्यार्थीशालीन वेशभूषामें महाविद्यालय में आएगा | किसीभी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए |
§ प्रत्येकविद्यार्थी अपनापूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तरगतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदानकरेगा |
§ महाविद्यालयपरिसर में वहशालीन व्यवहार करेगा,अभद्रअसंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीटया आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहींकरेगा |
§ प्रयेकविद्यार्थी अपनेशिक्षकों, अधिकारियोंएवंकर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा |
§ महाविद्यालयपरिसर कोस्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरलनिव्यर्सन और मितव्ययी जीवन निर्वाहकरेगा |
§ महाविद्यालयतथा छात्रावासकी सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथावर्जित रहेगा |
§ महविद्यालयमें इधर-उधरथूकना, दीवारों कोगन्दा करना यागन्दी बातें लिखना सख्त मना है| असामाजिकतथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तपाये जाने वाले विद्यार्थी पर कठोर कार्यवाहीकी जायेगी |
§ विद्यार्थी गनअपनी मांगोका प्रदर्शन आंदोलन, हिंसाया फैलाकर नहीं करेंगे | विद्यार्थीअपने आपको दलगत राजनीति से दूररखेगा तथा अपनी मांगो को मवाने के लिये राजनितिकदलों, कार्यकर्ताओअथवा समाचारपत्रों का सहारा नहीं लेगा |
§ महविद्यालयपरिसर मेंमोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा |
अध्ययन संबंधी नियम :
§ प्रत्येक विषयमेंविद्यार्थी की 75% उपस्थितिअनिवार्यहोगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी | अन्यथा उसेवार्षिक परीक्षा में बैठने कीपात्रता नहीं होगी |
§ विद्यार्थीप्रयोगशाला मेंउपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा | उनकोस्वच्छरखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा |
§ ग्रंथालयद्वारा स्थापितनियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसेनिर्धरित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्तहोगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारितअर्थदण्ड देना होगा |
§ अध्ययन सेसम्बंधित किसी भीकठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्षशांतिपूर्वक ढंग सेअभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा |
व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओंया वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मकआचरण मानाजायेगा |