ADMISSION
The College website offers information about the various courses available, the detailed syllabi and the process of admission. The college prospectus
includes the admission form which provides information about the selection of subjects in which admission is to be sought, the college profile and details about the admission process. The notices regarding admission processes are displayed on the notice boards, and given in newspapers. The college ensures transparency in its admission process by displaying the merit list based on the government norms and displaying the list of selected candidates on the notice board and website of the college. To review the admission process, admission committees are formed every year, which work under the supervision of the Principal. These committees guide the students in selecting the subject/papers and testimonials. A Help Desk in the college is also available for new students. The student profile is prepared every year by the office. With a view to increase access and to provide equal opportunities to all sections of society, the college provides reservations and relaxation in qualifications for admission to SC/ST/OBC/differently abled students are per the policy of the Government of Chhattisgarh. Women candidates are given 30% reservation in all the catagories. The economically weaker students, admitted in the college under Below Poverty Line (BPL) scheme get scholarships and relaxations in fees as per govt. norms. Scholarships are available to all eligible SC/ST, OBC, BPL and minority students. Additional weightage of prercentage is given to outstanding achievers in sports and extra curricular activities having national, regional or international certificates. course outlines are provided thoroughly syllabus, college website and regular announcements.. The college website is updated regularly.
प्रवेश प्रक्रिया
महाविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को विवरण पत्रिका मे साथ संलग्न प्रवेश आवेदन पत्र भरकर आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना है । प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त गुणानुक्रमानुसार प्रवेश सूची जारी की जाएगी । प्रत्येक प्रवेश सूची में प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित होगी । प्रवेश सूची में उल्लिखित अंतिमतिथि के पहले अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे । सभी कक्षाओं की प्रवेश समितियां प्रवेश सम्बंधी समस्त सूचनाएं सूचना-पटल के माध्यम से प्रसारित करेंगी ।अतः प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बंधित प्रवेश सूचना का सूचना पटल में अवलोकनकरे तथा प्रवेश समिति से सम्पर्क बनाए रखेें ।
1. प्रवेश नियम:- महाविद्यालयमें प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षाविभाग द्वारा जारी स्नातक एवं स्नातकोत्त्j कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शिका सिध्दान्त के अनुसार दिया जाता है । ये मार्गदर्शिका सिध्दान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ वि”oविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादे”k क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होते हैं
2. प्रवेश की तिथि:-
2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना:-
महाविद्यालयमें प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित तिथि तक जमा किए जाएंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिएआवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर लगाई जाएगी । प्रवेश हेतु बोर्ड / वि”oविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थितिमें पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं ।
2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना:-
स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं एवं 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोf’kr होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि”oविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक ,जो भी पहले हो मान्य होगी ।
2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि:-
पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।
3. प्रवेशसंख्या का निर्धारण
महाविद्यालयमें उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, उपभोग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे। बी.एस-सी.भाग एक एवं बी.काम.भागएक में क्रम”k% 60 एवं 50 स्थान वि”oविद्यालय ने निर्धारित किया है।
महाविद्यालय मे विभिन्न कक्षाओं मे प्रवेश की अधिकत संख्या निम्नलिखित होगी।
बी.ए. प्रथम भाग 80बी.काॅम. प्रथम भाग 40बी.एस.सी. प्रथम भाग 120
बी.ए. द्वितीय भाग 80बी.काॅम. द्वितीय भाग 40बी.एस.सी. द्वितीय भाग 80
बी.ए. तृतीय भाग 80बी.काॅम. तृतीय भाग 40बी.एस.सी. तृतीय भाग 80
(1) एम.ए. पूर्व/अंतिम समाजशास्त्र/अर्थशास्त्र/हिन्दी 30 प्रतिकक्ष।
(2) एम.एस.सी. रसायनशास्त्र/जन्तु विज्ञान-25 प्रतिकक्ष।
4 प्रवेश सूची -4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत/अंक सहित पटल पर लगाई जायेगी।
4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमाकरने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ‘‘प्रवेश दिया गया’’ रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द कर दिया जायेगा।
4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायेगा।
4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रू. 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जावेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र f}rh; प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खोजाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जायेगा।
5. प्रवेश की पात्रता:-
5.1 निवासीएवं अर्हकारी परीक्षा:-
(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी,राष्ट्रीयकृत बैकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जावेगा। उपर्युक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
5.2 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश:-
(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको कोस्नातक स्तर वर्ष मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियांे को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा।
(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्ही विषयों की क्रमशःद्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की पात्रता नही होती।
5.3 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेशरू.
(क) बी.काॅम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए. पूर्व/प्रथत सेमेस्टर एवं अर्हकारी लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. पूर्व मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ं
(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर मे नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं
6. समकक्ष परीक्षा:-
6.1 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फाॅर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।
6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आWफ इंडियन यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्षमान्य है।
7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश:-
7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काॅम./बी.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु संबंद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षा करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जायेगा। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जायेगा।
7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंद्ध विश्वविद्यालयों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चाr, उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जायेगा।
7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकतीहै।
8. अस्थायी प्रवेशः- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा मे एक विषय में पूरक परीक्षा प्राप्त आवेदको को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
8.2 उपर्युक्त कंडिका 6 के खण्ड 1 व 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
8.3 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राआंे का अस्थायी प्रवेश निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप मंे मान्य किया जायेगा ।
9. प्रवेश हेतु अर्हताए:-
9.1 महाविद्यालय के किसी संकाय की कक्षा मे अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओ को उसी कक्षा मे पुनःनियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र मे आवेदित कक्षा मे नियमित प्रवेश नही लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नही माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश नही लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दियाजायेगा।
9.2 जिनके विरूद्व न्यायालय es चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय es आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा es यापूर्व में छात्रों/अधिकारियो/कर्मचारियों के साथ दुव्र्यवहार/मारपीट करने के आरोप हों/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राआs को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
9.3 महाविद्यालय es तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले /रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाएंगे एवं जांच रिपोर्ट के आाधार पर प्रवेश निरस्त किया जायेगk। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्यके किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय मे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष मे 22वर्ष व स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27वर्ष से अधिक आयु के आवेदको को प्रवेश की पात्रता नही होगी। आयु की गणना एक जुलाई के स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बंधन मे छात्राओं को तीन वर्ष की छूट रहेगी।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ावर्ग/ विकलांग विद्यार्थियो/महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।
9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को शासन के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण:- उपलब्ध स्थानो से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
10.1 स्नातक में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुलप्र्रतिशत/अंकों के आधार पर किया जायेगा।
10.2अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
11.1 प्रथम वर्ष स्नातक कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व, स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
11.2 स्नातक कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व स्वाध्यायी परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
12 . आरक्षण:-
12.1 अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेषार्थियों के लिए क्रमशः 12% 32% वं 14% स्थान सुरक्षित है।
12.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों केपुत्र-पुत्रियों एवं उनके पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों केलिए संयुक्त रूप से 3% स्थानआरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांक का 10% अंकों का अधिभार देकर दोनोंवर्गाें का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
13 अधिभारः-
अधिकारमात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जावेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।
13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स-
स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स संवर्ग के अर्थ es पढ़ा जावे।
(क)एन.एस.एस./एस.सी.सी. ए सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
(ख)एन.एस.एस./एस.सी.सी.बी सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
याद्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स
(ग) ‘सी’सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
(घ) राज्यस्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में 04 प्रतिशत
गु्रप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को
(ङ) नईदिल्ली के गणतंत्र दिवस के परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./ 05 प्रतिशत
एन.एस.एसकटिन्जेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को
(च)राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
(छ)राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
(ज)छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत
(झ)डयूक आॅॅॅॅफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट भारत 10 प्रतिशत
एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचंेजप्रोग्राम एन.सी.सी./
एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वालेकैडेट
कोअन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों को ।
13.2 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकनप्रतियोगिताएॅं:-
(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवाछत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित
अंतर-जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीयविद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर
संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:-
(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
(ख)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
(2) उपर्युक्त कंडिका 12.2 (1) मेंउल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा
आयोजितअंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा
संगठनद्वारा आयोजित अंतर-क्षेत्रिय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा
भारतीयविश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू.अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिता में अथवा
संसदीयकार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:-
(क)प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
(ख)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
(ग)संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वाराआयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीयप्रतियोगिता में:-
(क)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
(ख)प्रथम, द्वितीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्य को 12 प्रतिशत
(ग)व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10 प्रतिशत
12.3 भारत एवंअन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं
एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला
क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल केसदस्यों को 10 प्रतिशत
12.4 छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता मेंः-
(क)छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यो को 10 प्रतिशत
(ख)प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
12.5 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रति”kत
12.6 विशेष प्रोत्साहन:-
छत्तीसगढ़राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकुद को प्रोत्साहन देने के लिएएन.सी.सी के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथाओलम्पिकयाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथाॅरिटी आॅप इंडिया द्वाराराष्ट्रीय एवंअन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वालेविद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओ में सीधेप्रवेश दिया जाएगा जिनकी उन्हें पात्रता है कि:-
(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रो कोसंचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया जाता गयाहो, एवं
(2) यह सुविधा केवल उन्हीअभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदनमहाविद्यालय मंे प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने केलिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेधअध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को संज्ञेय तथा गैरजमानतीअपराध माना गया है। अतः कोई भी छात्र/छात्रा रैगिंग जैसी गतिविधियों में पायाजाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।अतः समस्त छात्र/छात्राएं इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। इस हेतु प्रत्येक छात्र/छात्राको षपथ पत्र देना होगा ।